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rashtriya parivarik labh yojana
(राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना)
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विवरण:-
एम. ओ.आर. डी. द्वारा ‘राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम’ (एन.एस.ए. पी.) नाम की मुख्य योजना के तहत एक परिवार कल्याण योजना | इस योजना के तहत , मुख्य कमाने वाले व्यक्ति की मृतु होने पर (चाहे मृतु का कारण कुछ भी हो) शोक संतप्त परिवारों को वितीय सहायता प्रदान की जाती है | गरीब मर्तक के परिवार के जीवित सद्श्य को स्थानीय जाँच में घर का मुखया पाए जाने पर ही परिवारिक लाभ का भुगतान क्या जायेगा| उक्त्त कामने वाले व्यक्ति की मर्त्यु तब हुई हो जब वह 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु का हो |
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना फायदे:-
रुपए 20000\- यह राशी गरीब मर्तक के परिवार के जीवित सद्श्य को स्थानीय जाँच में घर का मुखया पाया जाने पर एकमुश्त सहायता के रूप में दी जाएगी |
कमाने वाली व्यक्ति की किसी भी तरह से हुई मृत्यु के मामले में परिवार को सहायता दी जाएगी |
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना पात्रता:-
- आवेदक भारत का नागरिक होने चहिये|
- आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से निचे (B.P.L.) हो|
- आवेदक के परिवार में कमाने वाला मुखया जीवित न हो|
- कमाने वाले मर्तक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चहिये |
- आवेदक अपने परिवार का कमाने वाला भावी मुख्य व्यक्ति हो|
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना आवशयक दस्तावेज:-
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- पते का प्रमाण पत्र
- पारिवार का B.P.L. कार्ड/ राशन कार्ड
- परिवार ID/सद्श्य ID
सहायता प्रदान करने के लिये परिवार के सद्श्य से सम्बंदित दस्तावेज :-
- पहचान पत्र
- पते का प्रमाण पत्र
- उम्र का प्रमाण पत्र
- परिवार ID/सद्श्य ID
- आधार से जुड़े बैंक खाते \डाकघर खाते का विवरण
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
आवेदन की प्रक्रिया:-
Step :-1 योजना दिशानिर्देशो के अनुलगक -III (प्रष्ट संख्या 47) में दिए गए आवेदं पत्र का प्रिंट ले –
Step :-2 आवश्यक दस्तावेजो के साथ साथ विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त नामित अधिकारी को जमा किये जाते है | आवेदक को आवेदन पत्र पूरा भरना होता है, और आयु, आय, पता और मृतु प्रमाण पत्र के संबंद में प्रमाण संलगन करने होते है | आवेदनों को सम्बन्धित टी.एस.डब्लू.ओ. के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जो सूचयो को समेकित करता है और ब्लाक स्तरीय मंजूरी समिति को अग्रिषित करता है | इसके बाद आवेदनों को महानिदेस्क समाज कल्याण विभाग की अध्यक्स्ता वाली जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीक्रति के लिये डी. एस.डब्लू.ओ. के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है|
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना अधिकतर पुछे जानेवाले सवाल :-
- क्या लाभ मासिक य एकमुश्त प्रदान किये जायेगे :-इस योजना के तहत एकमुश्त वितीय सयाहता के रूप में प्रदान की जाएगी
- यह केसे तय होगा कि परिवार के किस सदस्य को सहायता राशी प्रदान की जानि चाहिये :- मृतक गरीब के घर के ऐसे जीवित सदस्य को साहयता प्रदान की जाएगी, जो स्थानीय जाच के बाद घर का मुखया पाया जाता है |
- एक परिवार को अधिकतम कितनी वितीय सहायता मिल सकती है:- 20000 की एकमुश्त सहायता मिले गी |
- क्या मेरे चाचा-चाची और उनके बच्चो को भी घर का हिस्सा मन जायेगा:- नही , इस मामले में ‘घरेलू ‘ सब्द में पति या पत्नी , नाबालिग बच्चे , अविवाहित बेटियों और आश्रित माता-पिता ही सामिल है |
- फॉर्म पूरा भरने के बाद किस को जमा कराना है :-विधिवत भरा और हस्ताक्षरित फॉर्म को (आवश्यक दस्तावेजो की प्रतियों के साथ ) को जिला समाज कल्याण अधिकारी को जमा कराना होगा|
- मेरे पिता के निधन के बाद मेरी माँ परिवार की मुख्य कमाने वाली बन गयी | वह एन एफ बी एस के लिये आवेदन करने की पात्र है लेकिन वहा अनपढ़ है और हस्ताक्षर नही कर सकती | क्या फॉर्म में हस्ताक्षर के बजाय अंगूठा लगा सकती है:- हा, जो आवेदक फॉर्म पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ है, उसके लिये अंगूठे का निशान प्रदान करने का विकल्प है |
- मुझे अपना परिवार id और सद्श्य id कहा मिले गा:- विवरण reg. परिवार id और सद्श्य id आपके BPL कार्ड में पाया जा सकता है |