CM अशोक गहलोत ने राजस्थान कांट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स – 2022(Rajasthan Samvida karmi Hiring to Civil Posts Rules – 2022) के अन्तरगत संविदा पर कार्यरत 10,528 कार्मिकों को नियमित करने के लिए नए पदों के सर्जन को मंजूरी दी है|
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Rajasthan Samvida karmi पोस्ट जो नियमित होंगे-
निम्न पदों के कार्मिको को अशोक गहलोत सरकार द्वारा नियमित किया जा रहा है
मनरेगा बोर्ड –
कनिष्ठ तकनिकी सहायक | 1698 |
ग्राम रोजगार सहायक | 1548 |
डाटा एंट्री सहायक | 699 |
लेखा सहायक | 622 |
MIS मैनेजर | 159 |
MIS सहायक | 150 |
समन्वयक (अभिसरण एवं मूल्यांकन ) | 48 |
समन्वयक (IEC/प्रशिक्षण /पर्यवेक्षण ) | 40 |
प्रोग्रामिंग एवं एनालिसिस विशेषज्ञ | 1 |
प्रोग्रामिंग विशेषज्ञ | 1 |
कुल | 4966 |
मदरसा बोर्ड-
पद का नाम | पदों की संख्या |
शिक्षा अनुदेशक | 5220 |
कंप्यूटर अनुदेशक | 215 |
कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी | 88 |
शिक्षा सहयोगी | 39 |
कुल | 5562 |
Rajasthan Samvida karmi पात्रता-
9 वर्ष या इससे अधिक अनुभव रखने वाले संविदाकर्मी
Rajasthan Samvida karmi को नियमित करने के बाद देय पारिश्रमिक –
- कनिष्ठ तकनिकी सहायक ग्रेड-2 ( नॉन सिविल /नॉन कर्षि अभियांत्रिक) को 29600/- (संविदा सेवा अवधि – 9 वर्ष )
- कनिष्ठ तकनिकी सहायक ग्रेड-1 ( नॉन सिविल /नॉन कर्षि अभियांत्रिक) को 51600/- (संविदा सेवा अवधि -18 वर्ष )
Rajasthan Samvida karmi के लिए विभागीय नोटिस –
ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार महात्मा गाँधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर कार्यरत 353 कनिष्ठ तकिनकी सहायक (नॉन सिविल/नॉन कर्षि अभिन्यान्त्रिक ) पदनाम निर्धारित करते हुए निर्धारित किया गया |
प्रशासनिक विभाग द्वारा भिजवाये गए 3 प्रस्तावों में ने प्रस्ताव संख्या 1 पर 353 नॉन सिविल कनिष्ठ तकनिकी सहायक का प्रथक से नॉन सिविल/नॉन कर्षि अभियांत्रिकी (संविदा) कैडर गठन किये जाने सहमती प्रदान की जाती है |
एवं इन कनिष्ठ तकनिकी सहायकों को Rajasthan Contractual Hiring to civil Posts Rules-2022 के तहत लाया जाकर स्क्रीनिंग के दोरान इन्हें कनिष्ठ लिपिक/समकक्ष पदों पर समायोजित किये जाने के प्रस्ताव के क्रम में वर्तमान में कनिष्ठ तकनिकी सहायक के पद पर कार्यरत नॉन सिविल / नॉन कर्षि अभियांत्रिकी शेक्षणिक योग्य्ताध्री कार्मिकों के लिए प्रथक से कनिष्ठ तकिनकी सहायक (नॉन सिविल/नॉन कर्षि अभिन्यान्त्रिक ) पदनाम निर्धारित करते हुए डाइंग कैडर सर्जित किये जाने की सहमती प्रदान की जाती है
अर्थात उक्त योग्यता के अनुसार भविष्य में कोई भर्ती नहीं की जाएगी | इन कनिष्ठ तकनिकी सहायक (नॉन सिविल/नॉन कर्षि अभिन्यान्त्रिक) का पारिश्रमिक रुपय 16900/- प्रतिमाह निर्धारित किया जाता है |


Rajasthan Contractual Hiring to civil Posts Rules-202-
- राज्य के 1 लाख 10 हजार से अधिक अनुबंध कर्मचारी इन नियमों के आदान-प्रदान के तहत लाभान्वित होंगे।
- यह उल्लेखनीय है कि ये अनुबंध कर्मचारी केंद्रीय प्रोत्साहित और राज्य सरकारों के विभिन्न जनकल्याण और सामाजिक सुरक्षा संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे, लेकिन उनकी सामाजिक सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया था। कई राज्यों में, उनका मानदंड भी बढ़ाया नहीं गया था।
- शिक्षा विभाग के शिक्षा कर्मचारी, पैरा शिक्षक, ग्राम पंचायत सहायक, इंग्लिश मीडियम शिक्षक, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के राजीविका, एमएनआरईजीए, अल्पसंख्यक विभाग के मदरसा पैरा शिक्षकों के सहित कुल 41423 अनुबंध कर्मचारी, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के 44833 अनुबंध कर्मचारी को इन नियमों का लाभ होगा।
- राजस्थान संविदान भर्ती प्रवृत्तियों, 2022 के पालन के साथ, अनुबंध कर्मचारियों की भर्ती एक पारदर्शी तरीके से की जाएगी और इसमें आरक्षण का भी ध्यान रखा जाएगा। साथ ही, जिन अनुबंध कर्मचारियों ने 5 वर्षों तक काम किया है, भविष्य में, जब वे पद स्थायित होते हैं, तो वे उसी अनुबंध कर्मचारियों से चुन सकते हैं और स्थायी बना सकते हैं।
- नियमों में ध्यान दिया गया है कि कौन सा पद स्थायी पद के समकक्ष माना जाए, इस आधार पर इन अनुबंध कर्मचारियों के लिए मानदंड तय किए गए हैं और विशेष वेतन सुरक्षा की प्रावधान भी रखी गई है। यदि स्थायी होते हैं, तो इन कर्मचारियों को OPS भी दिया जाएगा। इसका भी लाभ दिया जाएगा।
- अनुबंध कर्मचारियों को स्थायी बनाने के लिए समय-समय पर कई समितियां बनाई गई, लेकिन उनकी समस्याओं को स्थायी रूप से नहीं हल किया जा सका।
- इसे ध्यान में रखा जाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2021-22 के बजट में विभागवार अनुबंध कर्मचारियों की एक विभाग-वार कैडर बनाने की घोषणा की थी और उनके मानदंड को वर्ष 2022-23 के बजट में 20 प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की थी।”