pradhan mantri vaya vandana yojana:10 वर्षों के लिए 7% से 9% की दर से रिटर्न

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प्रधानमंत्री वय वंदना योजना

(Pradhan mantri vaya vandana Yojana)

मंत्रालय – वित्त मंत्रालय

विवरण:-

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (pradhan mantri vaya vandana yojana) विशेष रूप से 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है। इस योजना के तहत अधिकतम निवेश सीमा प्रति वरिष्ठ नागरिक 15 लाख रुपये है।

योजना को एकमुश्त खरीद मूल्य का भुगतान करके खरीदा जा सकता है। पेंशनभोगी के पास पेंशन की राशि या खरीद मूल्य में से किसी एक को चुनने का विकल्प होता है।

पेंशन के विभिन्न तरीकों के तहत न्यूनतम और अधिकतम खरीद मूल्य निम्नानुसार होगा:-

वार्षिक:-

पेंशन का तरीकान्यूनतम खरीद मूल्य अधिकतम खरीद मूल्य
वार्षिक रु. 1,44,578/- रु. 14,45,783/-
अर्धवार्षिक रु. 1,47,601/- रु. 14,76,015/-
त्रैमासिक रु. 1,49,068/- रु. 14,90,683/-
मासिकरु. 1,50,000/- रु. 15,00,000/-

 

NOTE – वसूला जाने वाला खरीद मूल्य निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।

 

पेंशन भुगतान का तरीका:-

  • पेंशन भुगतान के तरीके मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक हैं। पेंशन भुगतान एनईएफटी या आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से होगा।
  • पेंशन की पहली किस्त का भुगतान पेंशन भुगतान के तरीके यानी क्रमशः वार्षिक, अर्ध-वार्षिक, त्रैमासिक या मासिक के आधार पर खरीद की तारीख से 1 वर्ष, 6 महीने, 3 महीने या 1 महीने के बाद किया जाएगा।

फ्री लुक अवधि:-

यदि कोई पॉलिसीधारक पॉलिसी(pradhan mantri vaya vandana yojana) से संतुष्ट नहीं है, तो वह आपत्तियों का कारण बताते हुए पॉलिसी प्राप्ति तिथि से 15 दिनों के भीतर (यदि यह पॉलिसी ऑनलाइन खरीदी गई है तो 30 दिन) के भीतर LIC को पॉलिसी वापस कर सकता है। फ्री लुक अवधि के भीतर वापस की जाने वाली राशि पॉलिसीधारक द्वारा स्टाम्प ड्यूटी और भुगतान की गई पेंशन, यदि कोई हो, के शुल्क में कटौती के बाद जमा की गई खरीद मूल्य है।

फ़ायदे:-

वापसी की दर:-

पीएमवीवीवाई योजना (pradhan mantri vaya vandana yojana) ग्राहकों को 10 वर्षों के लिए 7% से 9% की दर से सुनिश्चित रिटर्न प्रदान करती है। (सरकार रिटर्न की दर तय करती है और संशोधित करती है)

पेंशन राशि

न्यूनतम पेंशन

  • रु. 1000\- प्रति माह.
  • रु. 3000\- प्रति तिमाही.
  • रु. 6000\- प्रति छमाही।
  • रु. 12000\- प्रति वर्ष।

अधिकतम पेंशन:-

  • रु. 10000\- प्रति माह।
  • रु. 30000\- प्रति तिमाही
  • रु. 60000\- प्रति छमाही।
  • रु. 120000\- प्रति वर्ष।

 

  • परिपक्वता लाभ:- 10 साल की पॉलिसी अवधि पूरी होने पर पूरी मूल राशि (अंतिम पेंशन और खरीद मूल्य सहित) का भुगतान किया जाएगा।
  • पेंशन भुगतान:- 10 साल की पॉलिसी अवधि के दौरान चुनी गई आवृत्ति (मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक या वार्षिक) के अनुसार, प्रत्येक अवधि के अंत में पेंशन का भुगतान किया जाता है।
  • मृत्यु लाभ:- 10 वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय पेंशनभोगी की मृत्यु पर। खरीद मूल्य कानूनी उत्तराधिकारियों\नामांकितों को वापस कर दिया जाएगा।
  • आत्महत्या:- आत्महत्या के मामले में कोई बहिष्कार नहीं होगा और पूर्ण खरीद मूल्य देय होगा।
  • ऋण लाभ:- आपात स्थिति को कवर करने के लिए तीन साल के बाद खरीद मूल्य का 75% तक का ऋण लिया जा सकता है। हालाँकि, सरकार द्वारा आवधिक अन्तराल पर निर्धरित ऋण राशी के लिए ब्याज  की दर ली जाएगी और ऋण ब्याज की वसूली पोलिसी के तहत डे पेंसन राशि से की जाएगी |
  • समर्पण मूल्य:- यह योजना असाधारण परिस्थितियों में पॉलिसी की अवधि के दौरान समय से पहले बाहर निकलने की अनुमति देती है, जैसे कि जब पेंशनभोगी को स्वयं या पति या पत्नी की किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए धन की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में पेंशनभोगी को खरीद मूल्य का 98% समर्पण मूल्य देय होगा।

pradhan mantri vaya vandana yojana के लिए पात्रता:-

पीएमवीवीवाई योजना(pradhan mantri vaya vandana yojana) के लिए कोई विशिष्ट पात्रता मानदंड नहीं हैं, सिवाय इसके कि ग्राहक को वरिष्ठ नागरिक होना चाहिए, यानी (60 वर्ष और उससे अधिक)।

  • आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  • आवेदक को दस वर्ष की पॉलिसी अवधि का लाभ उठाने के लिए तैयार होना चाहिए।
  • PMVVY(Pradhan mantri vaya vandana Yojana) योजना के लिए अधिकतम प्रवेश आयु नहीं है |

आवश्यक दस्तावेज़:-

  1. आधार कार्ड
  2. बैंक के खाते का विवरण
  3. पैन कार्ड
  4. आयु का प्रमाण
  5. निवास का प्रमाण
  6. आय का प्रमाण
  7. दस्तावेज़ यह दर्शाते हैं कि आवेदक रोजगार से सेवानिवृत्त हो गया है।

आवेदन प्रक्रिया:-

  1. एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट https://licindia.in/ पर लॉग इन करे
  2. ‘ऑनलाइन पॉलिसी खरीदें’ विकल्प पर क्लिक करें और पेज को नीचे स्क्रॉल करके ‘यहां क्लिक करें’ बटन पर क्लिक करें।
  3. ‘ऑनलाइन पॉलिसी खरीदें’ शीर्षक के तहत ‘प्रधानमंत्री वय वंदना योजना’ विकल्प पर क्लिक करें।
  4. एक नया पेज खुलेगा. ‘ऑनलाइन खरीदने के लिए ‘क्लिक करें’ विकल्प पर क्लिक करें।
  5. संपर्क विवरण दर्ज करें और ‘आगे बढ़ें’ बटन पर क्लिक करें।
  6. आवेदन पत्र भरें.
  7. ऑनलाइन आवेदन जमा करें, अनुरोध के अनुसार दस्तावेज़ अपलोड करें और पंजीकरण पूरा करने के लिए ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों:-

Que 1. क्या पीएमवीवीवाई योजना(pradhan mantri vaya vandana yojana) कर योग्य है?

– हाँ। रिटर्न कर योग्य हैं. हालाँकि, इस योजना को वस्तु एवं सेवा कर (GST) से छूट दी गई है।

Que 2. क्या आईटी अधिनियम के अनुसार पीएमवीवीवाई(pradhan mantri vaya vandana yojana) में निवेश कर मुक्त है?

– योजना में निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कटौती का दावा नहीं किया जा सकेगा।

Que 3. क्या असाध्य रोग आदि के अलावा धन की तत्काल आवश्यकता होने पर निवेश वापस लिया जा सकता है?

– हाँ। निवेश को 10 वर्ष पूरे होने से पहले निकाला जा सकता है। परिपक्वता से पहले पॉलिसी सरेंडर करने पर पेंशनभोगी को मूल राशि का 98% मिलेगा।

Que 4. क्या पॉलिसी संयुक्त रूप से खरीदी जा सकती है?

– नहीं।

Que 5. पॉलिसी की लॉक-इन अवधि क्या है?

– पीएमवीवीवाई में लॉक-इन अवधि इसे खरीदने के बाद पूरे 10 साल के कार्यकाल के लिए होती है।

Que 6. क्या पॉलिसी बैंक से लायी जा सकती है?

– पॉलिसी केवल एलआईसी से ऑनलाइन या ऑफलाइन (एलआईसी शाखाओं) से खरीदी जा सकती है।

Que 7. क्या एक परिवार के कई वरिष्ठ नागरिक अलग-अलग इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं?

– 60 वर्ष से अधिक उम्र के कितने भी वरिष्ठ नागरिक इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं।

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