MNREGA Yojna: 100 दिन के रोजगार की गारंटी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

(MNREGA Yojna)

जारी की :- ग्रामीण विकास मंत्रालय

शुरूवात:- 2005

Table of Contents

 

विवरण:-

इस योजना की शुरूवात 2005 में की गयी थी| ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक रोजगार योजना जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार के अकुशल सदस्यों को स्वेच्छित कम के लिये एक वितीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करती है| 18 वर्ष से अधिक आयु और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना के लिये आवेदन कर सकता है| आवेदक को आवेदन की तारीख से 15 दिनों के भीतर गारंटीकृत रोजगार प्राप्त होता है|

पारिश्रमिक आवेदक के बैंक खाते में सीधे जमा की जाती है| मजदूरी का भुगतान एक सप्ताह के भीतर या अधिकतम पन्द्रह दिनों के भीतर किया जाता है| पुरुष और महिलाओ को समान रूप से भुगतान किया जाता है| मनरेगा शत-प्रतिशत सहरी आबादी वाले जिलो को छोडकर पुरे देश में लागु है|

MNREGA Yojna के लिए महतवपूर्ण लिंक-

  • Attendence चेक करने के लिए क्लिक करें- Link

  • MNREGA Act – Link

MNREGA Yojna के लिए पात्रता:-

  1. आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए
  2. आवेदक ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए

MNREGA Yojna के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  1. आवेदक का फोटो
  2. आवेदक के घर से समस्त नरेगा जॉब कार्ड आवेदकों के नाम, आयु, लिंग
  3. ग्राम का नाम, ग्राम पंचायत, प्रखंड
  4. पहचान का प्रमाण (राशन कार्ड, वोटर id , आधार, पेन)
  5. आवेदक एस.सी./एस.टी./इंदरा आवास योजना का लाभार्थी है अथवा नही इसका विवरण
  6. नमूना हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

MNREGA Yojna के फायदे फायदे:-

  1. आवेदक को आवेदन की तारीख से 15 दिन के भीतर गारंटीकृत योज्गर प्राप्त होता है|
  2. आवेदक को उसके निवास के 5 किलोमीटर के दायरे में या ब्लाक के अंतर्गत कम उपलब्ध करने की कोशिस की जाती है| यदि कावेद्क कार्यस्थल से 5 किमी से अधिक दूर रहता है, तो वह यात्रा और निर्वाह भते ( न्यूनतम वेतन का 10%) का हक़दार है|
  3. पारिश्रमिक का भुगतान एक सप्ताह के भीतर या अधिकतम पन्द्रह दिनों के भीतर किया जाता है| पुरुषो और महिलाओ को समान रूप से भुगतान किया जाता है|
  4. प्रत्येक कार्यस्थल पर छाव , पेयजल और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जाती है|

NOTE:- दिव्यांग व्यक्तियों की लिये विशेस काम दिया जायेगा |

NOTE:- वर्द्ध व्यक्ति के लिये कम शारीरिक श्रम का कम दिया जायेगा|

MNREGA Yojna के लिए आवेदन की प्रक्रिया:-

  1. पंजीकरण के लिये आवेदन सादे कागज पर स्थानीय ग्राम पंचायत को दिया जा सकता है| कोए व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से पंचायत सचिव या ग्राम रोजगार सहायक के समक्ष उपस्थित हो सकता है और पंजीकरण के लिये मोखिक अनुरोध क्र सकता है, और इस मामले में आवश्यक विवरण ग्राम रोजगार सहायक या पंचायत सचिव द्वारा नोट किये जायेगे| पंजीकरण के लिये आवेदन में परिवार के उन व्यस्क सदस्यों के नाम होने चाहिए जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक है| आवेदन में उम्र, लिंग, कास्ट, BPL नंबर सभी की जानकारी देनी होगी|
  2. ग्राम पंचायत निम्लिखित विवरणों का पता करेगी :-
  • क्या परिवार वास्तव में एक इकाई है जेसा की आवेदन में कहा गया है|
  • क्या आवेदक परिवार सम्बन्धित ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी है|
  • क्या आवेदक परिवार के व्यस्क सदस्य है|

         सत्यापन की प्रक्रिया यथासिग्र या ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्त होने के एक पखवाड़े के भीतर किसी भी स्थति में पूरी की जाएगी|

    3. सत्यापन के बाद पात्र पाये जाने वाले परिवार के सभी विवरण पंचायत सचिव या ग्राम रोजगार सहयक या राज्य सरकार  द्वारा ऍम.आई.एस. में दर्ज किये जायेगे |

   4. यदि कोई परिवार पंजीकरण के लिये पात्र पाया जाता है, तो ग्राम पंचायत, आवेदन के लिये पखवाड़े के भीतर, परिवार को जॉब कार्ड जरी करेगी| जॉब कार्ड को आवेदक परिवार के सदस्यों में से किसी एक को ग्राम पंचायत के कुछ अन्य निवासियों की उपस्थिति में सोपा जाना चाहिए|

निष्कर्ष-

MNREGA Yojna (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) भारतीय सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देना है, गरीबी को कम करना और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत, ग्रामीण परिवारों को कामकाजी रूप में काम करने का नियमित रूप से अवसर प्रदान किया जाता है, जिसका आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार होता है। इसके तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न जल-जमीन कामों, खेती, और अन्य नौकरियों के लिए महिलाओं और पुरुषों को वेतन प्रदान किया जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होता है।

MNREGA Yojna
MNREGA Yojna

MNREGA Yojna के तहत योजना कार्यान्वित करने वाले क्षेत्रीय सरकारों को अपने क्षेत्रीय जरूरतों के आधार पर पर्याप्त धन और समर्थन प्राप्त करने में मदद करने का अवसर मिलता है। यह योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।

MNREGA Yojna
MNREGA Yojna

MNREGA Yojna के बारे में अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल:-

  1. मनरेगा में प्रमुख हितधारक कोन है?- मनरेगा में प्रमुख हितधारक निम्नलिखित है:- मजदूरी चाहने वाले ग्राम सभा , त्रि-स्तरीय पंचायत राज संसथान , ब्लाक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक , राज्य सर्कार, ग्रामीण विकास मंत्रालय , विविल सोसाईटी आदि|
  2. क्या वेतन का भुगतान मासिक, साप्ताहिक या देनिक आधार पर किया जायेगा?- देनिक मजदूरी का संवितरण साप्ताहिक आधार पर या किसी भी स्थिति में उस तारीख से, जिस दिन एसा कार्य किया गया था, एक पखवाड़े के बाद किया जायेगा|
  3. बाल देखभाल सेवाए प्रदान करने के लिये नियोजित महिलाओ के लिये मजदूरी दर क्या है? – इस प्रकार नियोजित महिलाओ को प्रचलित मजदूरी दर के बराबर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना चाहिए |
  4. मजदूरी का भुगतान केसे होगा? – मजदूरी का भुगतान, जब तक की केंद्र सरकार द्वारा छुट नही दी जाती है, सम्बंधित बैंक या डाकघर में श्रमिकों के व्यक्तिगत बचत खातो में माध्यम से किया जायेगा|
  5. जॉब कार्ड के लिये पंजीकरण कितने वर्ष के लिये वेध है? – पंजीकरण पाच साल के लिये वेध है|
  6. जॉब कार्ड के लिये लागत क्या है? – नही, जॉब कार्ड की लागत जिसमे उन्हें चिपकाई गए तस्वीर की लगत भी सामिल है, प्रशासनिक खर्चो के तहत कवर की जाती है और कार्यक्रम की लगत के हिस्से के रूप में वहन की जाती है|
  7. क्या खोये हुए व्यक्ति के  लिये डुप्लीकेट जॉब कार्ड प्रदान करने का कोय प्रावधान है? – हा, एक जॉब कार्डधारक डुप्लीकेट जॉब कार्ड के लिये आवेदन कर सकता है, यदि मूल खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है| आवेदन जीपी को दिया जायेगा और एक नये आवेदन के तरीके से संसाधित किया जायेगा, अंतर यहाँ है की विवरण भी पंचायत द्वारा बनाया गए जेसी की दुप्लिक्त कोपी का उपयोग करके सत्यापित किया जा सकता है|

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