अटल पेंशन योजना
(Atal pension yojana)
शुरूवात:- May 2015
Table of Contents
Atal pension yojana details (विवरण):-
अटल पेंशन योजना (Atal pension yojana) 18-40 आयु वर्ग के सभी बचत खाताधारको के लिये वर्द्धअवस्था आयु सुरक्षा योजना है| यहाँ योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिको के बिच दीर्घायु जोखिमो को भी संबोधित करती है और शर्मिको को उनकी सेवानिव्रती तक स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है|
महतवपूर्ण लिंक:-
Atal pension yojana statement | Link |
Atal pension yojana Ragistration | Link |
National pension system Ragistration | Link |
Atal pension yojana calculator | Link |
फायदे:-
60 साल की उम्र तक पहुचने पर सेवानिव्रत्त होने पर 60 वर्ष की आयु तक पहुचने पर ग्राहक को निम्नलिखित तिन लाभ प्राप्त होगे:-
- न्यूनतम पेंशन राशी की गारंटी: इस योजना के तहत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु के बाद म्रत्यु तक 1000 रूपये प्रति माह या 2000 रूपये प्रति माह या 3000 रूपये प्रतिमाह या 4000 रूपये प्रति माह या 5000 रूपये प्रति माह की गारंटी न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी|
- जीवनसाथी को न्यूनतम पेंशन राशी की गारंटी:- ग्राहक की म्रत्यु के बाद, ग्राहक का पति या पत्नी की म्रत्यु, तक, ग्राहक के समान पेंशन राशी प्राप्त करने का हक़दार होगा|
- अबिदाता के नामिनी व्यक्ति को पेंशन राशी की वापसी:- अभिदाता और पत्नी या पति दोनों की म्रत्यु के बाद, अभिदाता का नॉमिनी 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन धन प्राप्त करने का हक़दार होगा|
पात्रता:-
इस योजना में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है| सेवानिव्रत्त होने और पेंशन शुरू होने की उम्र 60 साल होगी| इसलिए, इस योजना के तहत ग्राहक द्वारा योगदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष या उससे अधिक होगी|
पात्र श्रेणी के तहत सभी बैंक खाताधारक खातो में ओटो डेबिट सुविधा के साथ यह योजना में शामिल हो सकता है, जिससे योगदान संग्रह शुल्क में कमी आएगी| किसी भी देर से भुगतान के दंड से बचने के लिए ग्राहकों को निर्धारित डे तिथियों पर अपने बचत बेंक खातो में आवश्यक शेष राशी रखनी अनिवार्य है|
केंद्र सरकार भी कुल योगदान का 50% या 1000 रूपये प्रति वर्ष, जो भी कम हो, प्रत्येक पात्र ग्राहक के खाते में 5 साल की अवधि के लिए, यानि वितीय वर्ष तक 2015-16 से 2019-20 तक, सह योगदान देगी जो 1 जून 2015 और 31 दिसम्बर 2015 की अवधि के बिच इस योजना में शामिल हुए है और जो किसी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नही है और जो आयकर दाता नही है| हालाँकि यहाँ योजना इस तिथि के बाद भी जारी रहेगी लेकिन सरकारी सह-अंशदान उपलब्ध नही होगा|
आवश्यक दस्तावेज:-
- आधार कार्ड
- सक्रिय बैंक \ डाकघर बचत खाते का विवरण
आवेदन प्रक्रिया:-
step:1-
- कोई व्यक्ति अपने बैंक की नेट netbanking सुविधा का उपयोग करके ए.पी.वाई. खाता ऑनलाइन भी खोल सकता है|
- आवेदक अपने इन्टरनेट बैंकिंग खाते में लॉग इन क्र सकता है और डेशबोर्ड पर ए.पी.वाई. खोज सकता है|
- ग्राहक को कुछ बुनियादी विवरण और नॉमिनी सम्बन्धित विवरण भरने होगे|
- ग्राहक को खाते से प्रीमियम में स्वत: डेबिट कर लेने की सहमती देनी होगी और फॉर्म जमा करना होगा|
step:2-
- वेबसाइट पर जाये और अटल पेंशन योजना चुने
- ए.पी.वाई. (atal pension yojana) पंजीकरण चुने
- फॉर्म में मूल विवरण भरे
- एक बार मूल विवरण भरने के बाद एक पावती संख्या मिल जाती है|
- नागरिक को व्यक्तिगत विवरण भरना होगा और 60 साल बाद पेंशन राशी तय करनी होगी| यहाँ के नागरिक को भी योजना के लिए योगदान की आवर्ती तय करनी होगी|
- एक बार जब नागरिक व्यक्तिगत विवरण के लिए पुष्टि कर देता है, टो उसे नॉमिनी का विवरण भरना होगा|
- व्यक्तिगत और नॉमिनी के विवरण जमा करने के बाद, व्यक्ति को ई-साइन के लिए एन.एस.डी.एल. की वेबसाईट पर पुन्न्रिदिषित किया जाता है|
- एक बार आधार कार्ड का ओ.टी.पी. सत्यापित होने के बाद नागरिक ए.पी.वाई. (atal pension yojana) में सफलतापूर्वक पंजीक्रत हो जाता है|
निष्कर्ष :-
अटल पेंशन योजना, भारत सरकार द्वारा प्राथमिक वर्ग के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य वृद्धावस्था के समय वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत 1 जून 2015 को हुई थी और यह पूरे भारत में लागू है।
अटल पेंशन योजना के अंतर्गत, लोग निगमी निधियों में निवेश करके एक पेंशन फंड बनाते हैं और वे योजना के नियमों के तहत नियमित अंशदान करते हैं। इसके परिणामस्वरूप, उन्हें वृद्ध होने पर एक सुरक्षित पेंशन प्राप्त होती है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुरक्षित बनाने में मदद करती है। यह योजना सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रमुख कदम है और लोगों को वृद्धावस्था के दौरान जीवन की चिंताओं से बचाने में मदद करती है।
पूछे गए सवाल:-
- मुझे अपनी पेंशन कब मिलेगी?
- – पेंशन प्रारंभ होने की आयु 60 वर्ष होगी|
- क्या डिफ़ॉल्ट नामित व्यक्ति या रक्त सम्बन्ध का कोई प्रावधान है?
- – यदि ग्राहक अविवाहित है टो वे किसी अन्य व्यक्ति को नामिती के रूप में नामांकित कर सकती है और उन्हें शादी के बढ़ अपने जीवनसाथी का विवरण दऐना होगा| यदि विवाहित है, तो जीवनसाथी डिफ़ॉल्ट नामिती होगा| जीवनसाथी और नामित व्यक्तयो का आधार का विवरण प्रदान किया जा सकता है|
- यदि अंशदान में देरी होने पर क्या होगा?
- – यदि ए.पी.वाई. का अंशदान नियत तिथि से अधिक विलंबित हो जाता है, टो विलंबित अवधि की लिए ग्राहक से अतिदेय ब्याज लिया जायेगा|
- क्या केंद्र \राज्य सरकार या सार्वजानिक क्षेत्र के उपकर्म का कर्मचारी इस योजना में शामिल हो सकता है? – हा, 18 से 40 का भारत का कोई भी सद्श्ये इस में शामिल हो सकता है|
- अगर मै 40 साल का हो चूका हु तो म इस योजना में शामिल हो सकता हु?
- – नही